राजस्थान में अपनी ज़मीन की जमाबंदी (अधिकार अभिलेख), खसरा नक्शा और गिरदावरी की नकल आप apnakhata.rajasthan.gov.in (e-धरती) पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें खातेदार का नाम, खसरा संख्या, रकबा व भूमि का ब्योरा रहता है — जो ऋण, बँटवारे और खरीद-बिक्री में काम आता है। जमाबंदी व नकल देखने की प्रक्रिया नीचे है।
| पोर्टल | apnakhata.rajasthan.gov.in (e-धरती) |
| क्या मिलेगा | जमाबंदी, नामांतरण, खसरा नक्शा |
| खोज | जिला → तहसील → गाँव → खसरा/खाता/नाम |
| नकल | सूचनार्थ नि:शुल्क; ई-हस्ताक्षरित पर शुल्क |
| उपयोग | ऋण, बँटवारा, खरीद-बिक्री, प्रमाण |
जमाबंदी नकल कैसे देखें
- apnakhata.rajasthan.gov.in खोलें।
- अपना जिला और तहसील चुनें, फिर गाँव चुनें।
- खाता संख्या, खसरा संख्या या खातेदार के नाम से नकल का प्रकार चुनकर खोजें।
- जमाबंदी विवरण खुलेगा — सूचनार्थ नकल देखें या ई-हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति चुनें।
खसरा नक्शा व गिरदावरी
पोर्टल से खसरा नक्शा देखा जा सकता है; गिरदावरी (फसल का ब्योरा) के लिए सम्बंधित विकल्प/ई-मित्र का उपयोग करें। खसरा संख्या से प्लॉट की सीमा दिखती है।
प्रमाणित/ई-हस्ताक्षरित नकल
बैंक व सरकारी कार्यों हेतु ई-हस्ताक्षरित (डिजिटल हस्ताक्षरित) नकल निर्धारित शुल्क देकर लें; सामान्य वीक्षण नि:शुल्क है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या नाम से जमाबंदी मिलती है?
हाँ — गाँव चुनकर “नाम से” विकल्प का उपयोग करें।
ई-मित्र से भी नकल मिलती है?
हाँ — नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से प्रमाणित नकल ली जा सकती है।
जानकारी अंतिम बार सत्यापित: 17 July 2026. राशि/नियम/पोर्टल बदल सकते हैं — कार्रवाई से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।