मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन का खसरा, खतौनी (भू-अधिकार अभिलेख/B1) और भू-नक्शा आप mpbhulekh.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें भूमि-स्वामी का नाम, खसरा संख्या, रकबा और भूमि की श्रेणियां दर्ज होती है — जो ऋण, बँटवारे और खरीद-बिक्री के लिए ज़रूरी है। खसरा-खतौनी देखने और नकल निकालने की प्रक्रिया नीचे है।
| पोर्टल | mpbhulekh.gov.in |
| क्या मिलेगा | खसरा, खतौनी (B1), भू-नक्शा |
| खोज | जिला → तहसील → गाँव → खसरा/नाम |
| नकल | सूचनार्थ नि:शुल्क; प्रमाणित पर शुल्क |
| उपयोग | ऋण, बँटवारा, खरीद-बिक्री, प्रमाण |
खसरा-खतौनी कैसे देखें
- mpbhulekh.gov.in खोलें और “भू-अभिलेख/खसरा-खतौनी” विकल्प चुनें।
- अपना जिला, तहसील, हल्का व गाँव चुनें।
- खसरा संख्या या भूमि-स्वामी के नाम से खोजें।
- खसरा/खतौनी विवरण खुलेगा — देखें, प्रिंट करें या प्रमाणित प्रति के लिए विकल्प चुनें।
भू-नक्शा कैसे देखें
“भू-नक्शा” सेवा में जिला-तहसील-गाँव चुनकर खसरा संख्या डालें; प्लॉट की सीमा और आस-पास के खसरे मानचित्र पर दिखते हैं।
प्रमाणित नकल
ऑनलाइन देखी गई प्रति सूचना के लिए है। बैंक/न्यायालय जैसे कार्यों हेतु डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित नकल पोर्टल/लोक सेवा केंद्र से निर्धारित शुल्क पर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ऑनलाइन खसरा मान्य है?
सूचना के लिए; आधिकारिक कार्यों हेतु प्रमाणित प्रति लें।
नाम से कैसे खोजें?
गाँव चुनकर “भू-स्वामी के नाम से” विकल्प का उपयोग करें।
जानकारी अंतिम बार सत्यापित: 17 July 2026. राशि/नियम/पोर्टल बदल सकते हैं — कार्रवाई से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।