चोरी या गुम मोबाइल कैसे ब्लॉक करें? CEIR (संचार साथी) से IMEI ब्लॉक, स्टेटस और अनब्लॉक की पूरी प्रक्रिया

✓ जानकारी अंतिम बार सत्यापित: 15 July 2026

मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए, तो दूरसंचार विभाग (DoT) के CEIR पोर्टल ceir.gov.in से उसका IMEI ब्लॉक कराया जा सकता है — आधिकारिक FAQ के अनुसार अनुरोध सबमिट होने के 24 घंटे के भीतर फोन ब्लॉक हो जाता है और फिर वह भारत के किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करता। इसके लिए पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, उसी नंबर की डुप्लीकेट SIM और पहचान पत्र चाहिए। यह सेवा संचार साथी (sancharsaathi.gov.in) पहल का हिस्सा है — अब तक 55.58 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक और 34.62 लाख ट्रेस किए जा चुके हैं (पोर्टल डैशबोर्ड, जुलाई 2026)।

मुख्य जानकारी — एक नज़र में

विवरण जानकारी
सेवा चोरी/गुम मोबाइल का IMEI ब्लॉक करना (CEIR)
विभाग दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय; तकनीकी विकास C-DOT
पोर्टल ceir.gov.in / sancharsaathi.gov.in
ब्लॉक फॉर्म Block Stolen/Lost Mobile
ज़रूरी दस्तावेज़ पुलिस रिपोर्ट की कॉपी + पहचान पत्र (खरीद बिल वैकल्पिक)
ज़रूरी शर्त गुम नंबर की डुप्लीकेट SIM (OTP इसी पर आता है)
ब्लॉक होने में समय सफल अनुरोध के 24 घंटे के भीतर
असर फोन भारत के किसी भी नेटवर्क पर नहीं चलेगा; पुलिस ट्रैकिंग जारी रह सकती है
स्टेटस चेक Check Request Status (Request ID से)
अनब्लॉक फोन मिलने पर Un-Block Found Mobile
शुल्क पोर्टल पर कोई शुल्क नहीं

CEIR क्या है?

CEIR (Central Equipment Identity Register) मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबरों का केंद्रीकृत डेटाबेस है। हर फोन का 15 अंकों का IMEI उसकी विशिष्ट पहचान है (डुअल SIM फोन में दो IMEI होते हैं)। CEIR सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के EIR को जोड़ता है, इसलिए एक नेटवर्क पर ब्लैकलिस्ट हुआ फोन SIM बदलने पर भी किसी दूसरे नेटवर्क पर नहीं चलता — यही व्यवस्था चोरी के फोन को बेकार बना देती है। अपना IMEI देखने के लिए फोन से *#06# डायल करें।

फोन चोरी/गुम होते ही सबसे पहले क्या करें?

आधिकारिक FAQ में बताई प्रक्रिया का क्रम यही है:

  1. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं और रिपोर्ट की कॉपी अपने पास रखें।
  2. अपने टेलीकॉम ऑपरेटर (Jio, Airtel, Vi, BSNL/MTNL) से उसी नंबर की डुप्लीकेट SIM लें — ब्लॉकिंग फॉर्म में यही “प्राइमरी मोबाइल नंबर” देना होता है, क्योंकि OTP इसी नंबर पर आता है
  3. ध्यान रखें: TRAI के नियम के अनुसार नई जारी SIM पर SMS सुविधा एक्टिवेशन के 24 घंटे बाद चालू होती है — इसलिए OTP के लिए एक दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है।
  4. दस्तावेज़ तैयार रखें — पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और पहचान पत्र अनिवार्य हैं; मोबाइल का खरीद बिल (invoice) भी दे सकते हैं।

IMEI ब्लॉक करने की स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. ceir.gov.in पर CEIR Services → Block Stolen/Lost Mobile चुनें (सीधा लिंक: ब्लॉक फॉर्म)।
  2. फॉर्म में फोन की जानकारी भरें — मोबाइल नंबर, IMEI, ब्रांड/मॉडल, खोने की जगह-तारीख।
  3. पुलिस रिपोर्ट का विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें (पुलिस रिपोर्ट कॉपी, पहचान पत्र, चाहें तो बिल)।
  4. डुप्लीकेट SIM वाले नंबर पर आए OTP से सत्यापन कर फॉर्म सबमिट करें।
  5. सबमिट होते ही Request ID मिलेगी — इसे संभालकर रखें; स्टेटस देखने और भविष्य में अनब्लॉक करने के लिए यही चाहिए।

वैकल्पिक रास्ता: राज्य पुलिस के माध्यम से भी IMEI ब्लॉक कराया जा सकता है। अगर फॉर्म भरते समय संदेश आए कि “Request already exist… by State police”, तो समझिए पुलिस आपकी शिकायत पर पहले ही ब्लॉकिंग अनुरोध दर्ज कर चुकी है।

ब्लॉक होने के बाद क्या होता है?

  • सफल अनुरोध के 24 घंटे के भीतर फोन ब्लॉक हो जाता है।
  • ब्लॉक फोन भारत के किसी भी नेटवर्क पर इस्तेमाल नहीं हो सकता — चोर SIM बदल ले तब भी नहीं।
  • आधिकारिक FAQ स्पष्ट करता है कि ब्लॉकिंग से पुलिस की ट्रैकिंग नहीं रुकती — फोन ट्रेस होकर वापस मिल सकता है।

स्टेटस कैसे चेक करें?

  • Check Request Status पेज पर Request ID डालकर स्थिति देखें।
  • Request ID भूल गए हों तो Forgot Request ID सुविधा से वापस पाएं।

फोन मिल जाए तो अनब्लॉक कैसे करें?

आधिकारिक FAQ के अनुसार अनब्लॉक तभी कराएं जब फोन मिल गया हो और आपके कब्ज़े में हो:

  1. पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करें कि फोन मिल गया है।
  2. Un-Block Found Mobile फॉर्म भरें — सबमिट होते ही IMEI अनब्लॉक हो जाता है।
  3. अगर ब्लॉकिंग राज्य पुलिस के ज़रिए हुई थी, तो अनब्लॉक का अनुरोध भी राज्य पुलिस से ही कराना होगा।

सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले IMEI जांचें (KYM)

CEIR की Know Your Mobile सुविधा से खरीदने से पहले फोन की वैधता जांची जा सकती है:

  • SMS से: KYM <15 अंकों का IMEI> लिखकर 14422 पर भेजें।
  • वेब से: IMEI Verification पेज पर जांचें।
  • स्टेटस Black-listed, Duplicate या Already in use दिखे तो वह फोन न खरीदें — यह आधिकारिक सलाह है।

आम गलतियां

  • पुलिस रिपोर्ट कराए बिना सीधे फॉर्म भरने की कोशिश — रिपोर्ट कॉपी अनिवार्य दस्तावेज़ है।
  • डुप्लीकेट SIM लिए बिना पुराना बंद नंबर भरना — OTP नहीं आएगा।
  • नई SIM लेते ही OTP का इंतज़ार करना — SMS सुविधा 24 घंटे बाद चालू होती है।
  • Request ID संभालकर न रखना — स्टेटस और अनब्लॉक दोनों इसी से होते हैं।
  • फोन मिले बिना अनब्लॉक करा लेना — नियमतः अनब्लॉक तभी होना चाहिए जब फोन आपके पास वापस आ जाए।
  • अनधिकृत रिपेयर सेंटर से मरम्मत — आधिकारिक चेतावनी है कि वहां IMEI से छेड़छाड़ हो सकती है, जो गैरकानूनी है।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

पोर्टल पर तकनीकी समस्या या अनुरोध से जुड़ी शिकायत के लिए:

  1. Complaint Registration Form भरें — सबमिट होते ही Complaint ID मिलेगी (ईमेल पर भी आएगी)।
  2. Complaint Status पेज पर Complaint ID व पंजीकृत मोबाइल डालें; 6 अंकों के OTP से पुष्टि कर स्थिति देखें।
  3. अन्य संपर्क विवरण पोर्टल के Contact Us पेज पर हैं।

पोर्टल न चले तो क्या करें?

CEIR पोर्टल पर लोड होने पर कुछ देर बाद प्रयास करें, या संचार साथी मोबाइल ऐप (sancharsaathi.gov.in पर लिंक) से यही सेवाएं इस्तेमाल करें। तत्काल विकल्प के रूप में राज्य पुलिस के माध्यम से ब्लॉकिंग कराई जा सकती है — यह आधिकारिक रूप से मान्य दूसरा रास्ता है।


जानकारी अंतिम बार जांची गई: 15 July 2026

स्रोत / Sources

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