जन आधार कार्ड राजस्थान सरकार का परिवार-पहचान कार्ड है, जिसके ज़रिए राज्य की योजनाओं का लाभ और DBT (सीधा बैंक ट्रांसफर) परिवार से जुड़ता है। इसका संचालन आयोजना विभाग (Planning Department) के अधीन राजस्थान जन आधार प्राधिकरण करता है। नामांकन SSO पोर्टल से खुद या नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से होता है, और आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल janaadhaar.rajasthan.gov.in पर रसीद संख्या से ऑनलाइन देखी जा सकती है।
मुख्य जानकारी — एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | राजस्थान जन आधार योजना (2019 से) |
| विभाग | आयोजना विभाग — राजस्थान जन आधार प्राधिकरण |
| किसके लिए | राजस्थान के निवासी परिवार |
| आवेदन | sso.rajasthan.gov.in (SSO ID से) या ई-मित्र केंद्र |
| स्टेटस चेक | Jan Aadhaar Status |
| आधार सीडिंग स्थिति | Aadhaar Status in Jan Aadhaar |
| ई-कार्ड | पोर्टल के “Jan Aadhaar E-Card” सेक्शन से डाउनलोड; DigiLocker पर भी उपलब्ध |
| टोल फ्री हेल्पलाइन | 181 |
| कार्यालय फोन | 0141-2850287 (सोम–शुक्र, सुबह 9:30–शाम 6:00) |
| हेल्पडेस्क समय | मुख्यालय/जिला हेल्पडेस्क: सुबह 10:00–शाम 6:00 |
जन आधार कार्ड क्या है और क्यों ज़रूरी है?
जन आधार “एक परिवार, एक पहचान” की व्यवस्था है — परिवार को 10 अंकों की और हर सदस्य को अलग पहचान संख्या मिलती है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार राज्य की अनेक योजनाएं और सेवाएं जन आधार से एकीकृत (integrated) हैं — यानी राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, चिकित्सा जैसी राज्य-योजनाओं का लाभ लेने के लिए परिवार का जन आधार में नामांकित होना ज़रूरी होता है। पोर्टल पर “Jan Aadhaar integrated Schemes/Services” की पूरी सूची दी गई है, और DBT भुगतान (E-Transaction) का सार्वजनिक डैशबोर्ड भी उपलब्ध है।
पात्रता
- राजस्थान का निवासी परिवार नामांकन करा सकता है।
- परिवार की मुखिया सामान्यतः महिला होती है (पोर्टल के नामांकन दिशा-निर्देशों के अनुसार)।
- एक व्यक्ति केवल एक ही जन आधार परिवार में दर्ज हो सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु पर नाम हटाने और नवजात को जोड़ने की व्यवस्था अब स्वतः (auto) भी है — नीचे देखें।
ज़रूरी दस्तावेज़
नामांकन के समय सामान्यतः मांगे जाने वाले दस्तावेज़:
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- मुखिया के बैंक खाते का विवरण (DBT के लिए)
- निवास से जुड़ा दस्तावेज़ (जैसे बिजली बिल/राशन कार्ड, जो लागू हो)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
सटीक सूची ई-मित्र/पोर्टल के सिटीजन यूज़र-मैनुअल में दी गई है — पोर्टल के Downloads → User Manual → Citizen सेक्शन से देखें।
शुल्क
नया नामांकन निःशुल्क श्रेणियां की सरकारी सेवा है; ई-मित्र पर निर्धारित सेवा शुल्क लागू हो सकता है। खुद के SSO से संशोधन (update) की अधिकतम सीमा और शुल्क प्राधिकरण के Circular-10 में तय किए गए हैं — संशोधन कराने से पहले यह सर्कुलर ज़रूर देखें।
ऑनलाइन नामांकन (आवेदन) की प्रक्रिया
- sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और SSO ID बनाएं/लॉगिन करें।
- SSO डैशबोर्ड में Jan Aadhaar ऐप चुनें और “Citizen Enrollment” (नया नामांकन) शुरू करें।
- मुखिया व सभी सदस्यों के विवरण, आधार, बैंक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करने पर रसीद संख्या मिलेगी — इसे संभालकर रखें, स्टेटस इसी से देखा जाता है।
- सत्यापन (verification) के बाद जन आधार संख्या जारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन/संशोधन के द्वितीय-स्तरीय सत्यापन का अधिकार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (BSO) को दिया गया है (Circular-9)।
ऑफलाइन रास्ता — ई-मित्र केंद्र
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी ई-मित्र केंद्र जाएं। ई-मित्र संचालक के लिए अलग यूज़र-मैनुअल पोर्टल के Downloads सेक्शन में उपलब्ध है। रसीद संख्या ई-मित्र से भी वही मिलती है।
स्टेटस कैसे चेक करें?
- जन आधार स्टेटस: viewJanAadhaarStatus पर रसीद संख्या/जन आधार संख्या डालकर देखें।
- आधार सीडिंग स्थिति: viewAadhaarStatus से देखें कि किन सदस्यों का आधार जन आधार में जुड़ा है।
- योजना-पात्रता: जन सूचना पोर्टल के “Check Scheme Eligibility” से देखें कि आपका परिवार किन योजनाओं के योग्य है।
ई-कार्ड डाउनलोड और DigiLocker
- आधिकारिक पोर्टल के “Jan Aadhaar E-Card” सेक्शन से ई-कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया दी गई है।
- प्राधिकरण की सूचना के अनुसार जन आधार अब DigiLocker पर भी उपलब्ध है — DigiLocker ऐप में राजस्थान सरकार के दस्तावेज़ों में इसे जोड़ा जा सकता है।
- जन आधार मोबाइल ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है।
सुधार (Update/Edit) और e-KYC
- पोर्टल के “Edit/Update in Jan Aadhaar” सेक्शन के अनुसार नागरिक अपने SSO से संशोधन कर सकते हैं; इसके दिशा-निर्देश (हिंदी PDF) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- संशोधन की अधिकतम सीमा व शुल्क Circular-10 से तय होते हैं।
- फैमिली e-KYC: पोर्टल पर “Jan Aadhaar Family EKYC” की अलग प्रक्रिया दी गई है — योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए इसे पूरा रखें।
- नवजात/मृत्यु: Circular 11 के अनुसार नवजात शिशु के जन्म पर स्वतः नामांकन (auto enrolment) और मृत्यु पर सदस्य का स्वतः विलोपन (auto delete) की व्यवस्था लागू है।
- मृत्यु के अलावा अन्य कारणों से सदस्य को स्थायी/अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की व्यवस्था भी प्राधिकरण के आदेश में दी गई है।
आम गलतियां
- रसीद संख्या खो देना — स्टेटस और सुधार दोनों के लिए यही आधार है।
- आधार में दर्ज नाम/जन्मतिथि से अलग विवरण भरना — सत्यापन में आवेदन अटक जाता है।
- सदस्यों का आधार सीड न कराना — DBT लाभ रुक सकता है; “Aadhaar Status in Jan Aadhaar” से जांचते रहें।
- अनौपचारिक वेबसाइटों (नकली “जन आधार डाउनलोड” साइटों) पर विवरण डालना — सिर्फ
rajasthan.gov.inडोमेन ही आधिकारिक है।
शिकायत और हेल्पलाइन
- टोल फ्री: 181 | कार्यालय: 0141-2850287 (सोम–शुक्र 9:30–6:00)
- ईमेल: janaadhaarsupport[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
- शिकायत: राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें।
- मुख्यालय/जिला और ब्लॉक हेल्पडेस्क के संपर्क पोर्टल के Grievance Redressal सेक्शन में दिए हैं (समय: 10:00–6:00)।
- पता: तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर — 302005।
पोर्टल बंद हो या काम न करे तो?
SSO/जन आधार पोर्टल में तकनीकी रुकावट हो तो कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें या नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से काम कराएं। समस्या बनी रहे तो 181 पर कॉल करें या जिला हेल्पडेस्क से संपर्क करें — संपर्क सूची आधिकारिक पोर्टल पर ही है।
जानकारी अंतिम बार जांची गई: 15 July 2026