झारखंड अबुआ आवास योजना के तहत पात्र (बेघर/कच्चे मकान वाले) परिवारों को ₹2 लाख की सहायता से तीन कमरों का पक्का घर बनाने में मदद मिलती है, जो पाँच किस्तों में दी जाती है। साथ में मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी सहायता भी मिलती है। पात्रता, दस्तावेज़ और aay.jharkhand.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
| योजना | अबुआ आवास योजना (झारखंड) |
| सहायता | ₹2 लाख (पाँच किस्तों में) |
| घर | 3 कमरे + रसोई (न्यूनतम ~31 वर्ग मीटर) |
| आय सीमा | परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम |
| पोर्टल | aay.jharkhand.gov.in |
| शर्त | PMAY/अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो |
पात्रता
आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो, परिवार के पास पक्का मकान न हो, और उसने PM आवास/अंबेडकर/इंदिरा/बिरसा आवास जैसी किसी आवास योजना का लाभ पहले न लिया हो।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार व निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता (आधार-लिंक)
- राशन कार्ड/परिवार विवरण
आवेदन कैसे करें
- आवेदन फॉर्म प्रखंड/पंचायत कार्यालय या “आपकी सरकार-आपके द्वार” शिविर से नि:शुल्क लें, या aay.jharkhand.gov.in देखें।
- फॉर्म भरकर दस्तावेज़ों के साथ जमा करें; ग्राम सभा में सत्यापन होता है।
- चयन के बाद ₹2 लाख की राशि किस्तों में सीधे खाते में आती है।
स्टेटस/लाभार्थी सूची
पोर्टल पर आवेदन/लाभार्थी सूची व किस्त की स्थिति देखें; हर किस्त निर्माण की प्रगति (नींव, लिंटल, छत आदि) पर जारी होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राशि एक साथ मिलती है?
नहीं — निर्माण की प्रगति के अनुसार पाँच किस्तों में।
PMAY लाभार्थी पात्र हैं?
नहीं — जिन्हें पहले से आवास योजना का लाभ मिला है, वे पात्र नहीं।
जानकारी अंतिम बार सत्यापित: 17 July 2026. राशि/नियम/पोर्टल बदल सकते हैं — कार्रवाई से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करें।